दिवालिया होने की कगार पर खड़ी रियल एस्टेट कंपनी जेपी ग्रुप को 31 दिसंबर तक हर हाल में 275 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा है कि ग्रुप के निदेशकों को पैसे जमा करने के लिए काफी बार कहा जा चुका है, लेकिन अभी तक कंपनी ने एक रुपया भी जमा नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई वो 10 जनवरी को करेगा।
निदेशक, प्रमोटर नहीं बेच सकते अपनी संपत्ति
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा है कि कंपनी के प्रमोटर और स्वतंत्र निदेशक पैसा जमा करने के लिए अपनी या परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति को बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं बेच सकेंगे।
Supreme Court also made it clear that the promoters and independent Directors of Jaypee group cannot sell any property belonging to them and also their family members, without prior court permission.
— ANI (@ANI) November 22, 2017