50 हजार तक की छूट
इसके अलावा, आप आयकर अधिनियम के सेक्शन 80डी के तहत 50,000 रुपये तक का लाभ अपने चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर उठा सकते हैं। आप स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के बीमा के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है। यदि आपने अपने माता-पिता के लिए हेल्थ कवर लिया है, तो आप हायर डिडक्शन 25,000 तक के लिए दावा कर सकते है, यदि वे 60 वर्ष से कम आयु के हैं।
आप सेक्शन 80सीसीडी के तहत नेशनल पेंशन स्कीम में किए गए निवेश पर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्ट कटौती का दावा कर सकते है। इस धारा में सरकार द्वारा बनाई गए पेंशन प्लान्स के आधार पर कटौती का प्रावाधान है।
पहले यदि व्यक्ति के पास एक से अधिक स्व-कब्जे वाले घर हों तो अनुमानित किराये पर आयकर देय होता था। लेकिन अब, सरकार ने एक के अलावा दूसरे स्व-कब्जे वाले घर पर संवैधानिक किराये पर आयकर लगाने में छूट दी है।
इसका मतलब यह है कि यदि आपका दूसरा घर आपने किसी को किराये पर दिया है, और उसका अनुमानित किराया प्रति माह 25,000 रुपये है तो भी आपको कर देने कि आवश्यकता नहीं है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप ब्याज के भुगतान पर दो लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते है।
इस टेबल चार्ट को देखकर आप आसानी से समझ सकते है, कि किस तरह से वेतनभोगी लोग जिनकी आय 10 लाख रुपये तक है।
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भारतीय नागरिक (60 साल से कम)
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प्री बजट
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बजट के बाद
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(A)
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सैलरी से होने वाली आय
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10,00,000.00
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10,00,000.00
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स्टैण्डर्ड डिडक्शन
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(40,000.00)
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(50,000.00)
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नेट सैलरी
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9,60,000.00
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9,50,000.00
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(B)
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मकान से होने वाली आय
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नोशनल किराया
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3,00,000.00
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0.00
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Less:
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-
स्टैण्डर्ड डिडक्शन @30 फीसदी
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90,000.00
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0.00
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-
होम लोन पर ब्याज
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2,00,000.00
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2,00,000.00
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घर से होने वाली नेट आय
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10,000.00
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(2,00,000.00)
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ग्रास टोटल इनकम ( A+B)
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9,70,000.00
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7,50,000.00
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Less: चैप्टर VI-ए के अनुसार डिडक्शन
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u/s 80C
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1,50,000.00
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1,50,000.00
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u/s 80CCD
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50,000.00
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50,000.00
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u/s 80D
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50,000.00
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50,000.00
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कुल आय
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7,20,000.00
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5,00,000.00
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ग्रॉस टैक्स
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56,500.00
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12,500.00
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Less: सेक्शन 87ए के अनुसार छूट
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0.00
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12,500.00
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टैक्स बैलेंस
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56,500.00
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-
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शिक्षा सेस @ 4%
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2,260.00
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-
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कुल टैक्स
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58,760.00
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0.00
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