केंद्र सरकार ने 20 लाख रुपये की ग्रैच्युटी पर मिलने वाली आयकर छूट की सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार के इस कदम से उन लाखों सैलरी क्लास लोगों को फायदा होगा, जो जल्द ही रिटायर होने जा रहे हैं या फिर पिछले 12 महीने में रिटायर हो गए हैं।
वित्त मंत्री ने की घोषणा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि आयकर कानून के सेक्शन 10(10)(iii) के अनुसार अब 20 लाख रुपये की ग्रैच्युटी पर लोगों को आयकर छूट मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा सरकारी कंपनियों में कार्यरत और उन लोगों को मिलेगा जो पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया है कि यह नियम कब से लागू होगा।
ग्रैच्युटी कानून उन सभी लोगों पर लागू होता है, जिस कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
10 लाख से बढ़कर 20 लाख हुई ग्रैच्युटी
अब पांच साल किसी संस्थान में नौकरी करने के बाद ग्रैच्युटी 10 लाख रुपये बढ़कर मिलेगी। संसद ने सरकार के इस प्रस्ताव पर गुरुवार को अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही महिलाओं को लगातार 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलने को तय करने का आधिकार भी सरकार के पास आ गया है।
सरकार ने किया ग्रैच्युटी एक्ट में बदलाव
संसद से इस तरह का बिल पास हो जाने के बाद इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी मिलेगा। इससे लोगों को डबल फायदा मिलेगा। पहला तो यह कि किसी भी जगह पर नौकरी करने वाले व्यक्ति को ज्यादा ग्रैच्युटी मिलेगी।
इसके साथ ही इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ग्रैच्युटी का पैसा कंपनी कर्मचारी की सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) से काटती है। यह पैसा कर्मचारी को तब मिलता है, जब वो पांच साल नौकरी करता है। अगर पांच साल से पहले कोई नौकरी छोड़ देता है, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलता है।