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दो महीने में प्रभावी हो जाएंगे रीयल्टी और इन्फ्राआईटी ट्रस्ट के नए नियम

Sun, 10 Aug 2014 11:47 PM IST
नई दिल्ली/ एजेंसी
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बाजार नियामक सेबी रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्फ्राआईटी) गठन के प्रस्तावों को मंजूरी के संबंध में अधिसूचना अक्तूबर में जारी कर सकता है। यानी, इनमें निवेश संबंधी नए नियम 1 अक्तूबर से प्रभावी हो जाएंगे।
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रीयल्टी और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विदेशी और घरेलू निवेशकों से पूंजी निवेश की राह खोलते हुए बाजार की नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रीयल एस्टेट इन्वेंस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेंटमेंट ट्रस्ट (इन्फ्राआईटी) गठन के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।नए नियमों की अधिसूचना जारी करने के संबंध में सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने कहा कि इसमें कम से कम एक या दो माह का समय लगेगा। इसलिए 1 अक्तूबर अधिसूचना जारी करने के लिए सही समय है।

सेबी की इस मंजूरी के साथ ही भारत में भी स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए इन दोनों क्षेत्रों में निवेश का रास्ता खुल गया है। इससे निवेशक एक्सचेंजों में इन ट्रस्टों की यूनिटें खरीद कर रीयल्टी और इन्फ्रा सेक्टर में निवेश कर सकेंगे। हालांकि, छोटे निवेशकों को फिलहाल इन दोनों ट्रस्टों में निवेश के दरवाजे नहीं खुले हैं, क्योंकि आरईआईटी में निवेश की न्यूनतम राशि 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जबकि इन्फ्राआईटी में निवेश की न्यूनतम सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
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सेबी चेयरमैन सिन्हा ने कहा कि रीयल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्टों (आरईआईटी) में कोई व्यक्ति कम से कम 2 लाख रुपये का निवेश कर सकता है और उसे रीयल एस्टेट की पूरी हुई परियोजनाओं से आमदनी का लाभ भी मिल सकेगा। मुख्य रूप से आरईआईटी पूरी हुई परियोजनाओं, आमदनी सृजन करने वाली परियोजनाओं के संबंध में होगा।

सिन्हा ने कहा कि सरकार ने वित्त विधेयक में पहले ही आरईआईटी और इंफ्राआईटी के लिए टैक्स संबंधी प्रावधान कर रखे हैं। इसलिए, टैक्स प्रावधानों के लागू होने और सेबी नियमन के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि रीयल एस्टेट मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में कुछ सुधार आएगा। सेबी प्रमुख ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल (एसपीवी) बनाता है और रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश करता है, तो इनकी यूनिट का इस्तेमाल आरईआईटी के गठन में होगा और ट्रस्ट शेयर जारी करेगा।

ब्रोकर्स के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम
सेबी ने रविवार को स्टॉक ब्रोकर के लिए वन टाइम सिंगल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मंजूरी दे दी। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने कहा कि अब ब्रोकर्स के लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा। इससे ब्रोकर्स को काम करने में काफी आसानी होगी। सेबी की रविवार को हुई बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मौजूदा समय में स्टॉक ब्रोकर्स को प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने के लिए अलग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।

खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उठाएं कदम : जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सेबी से पूंजी बाजार में ज्यादा से ज्यादा खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए काम करने को कहा है। सेबी बोर्ड को संबोधित करते हुए जेटली ने नियामक से निवेशकों की जागरुकता के मुद्दे के समाधान के लिए नए उपायों पर भी विचार करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्री ने बोर्ड के सदस्यों के साथ फाइनेंशियल सेक्टर लैजिस्लेटिव रिफार्म्स कमीशन (एफएसएलआरसी) की सिफारिशों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। 

नियमों के आशंकित उल्लंघन पर सतर्क रहे सेबी
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सेबी से बाजार में नियमों के आशंकित उल्लंघन को लेकर सतर्क रहने और खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। बोर्ड की बैठक के बाद सेबी ने इस बारे में बयान जारी कर कहा है कि वित्त मंत्री ने सेबी को बाजार में नियमों के आशंकित उल्लंघन को लेकर  सतर्क रहने और खुदरा निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने की सलाह दी है।
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