अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर दस्तावेज को अपने पास रखना जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी जो दस्तावेज हैं, वो हैं- फॉर्म-16, फॉर्म 26-एएस, बैंक का विवरण, गृह ऋण ब्याज प्रमाण पत्र (होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट), पैन कार्ड और आधार कार्ड।
इन खर्चों के क्लेम पर मिलेगी टैक्स में छूट
कुछ ऐसे खर्चे, जिन पर आप पर क्लेम ले सकते हैं और इससे टैक्स में काफी छूट भी मिलेगी। बचत खाते में मिलने वाला ब्याज, घर का किराया, दिव्यांग बच्चे की आय, माता-पिता, बच्चे, छोटे भाई-बहन और पत्नी के इलाज पर 40 से 80 हजार रुपये तक की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर, दिव्यांग करदाता और निवेश पर हुए नुकसान पर क्लेम करने पर टैक्स में छूट मिलेगी।