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आईटीआर भरने में केवल एक दिन शेष, ऐसे करें घर बैठे अपना रिटर्न फाइल, वर्ना देना होगा जुर्माना

Thu, 30 Aug 2018 04:07 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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आयकर रिटर्न भरने के लिए केवल एक दिन शेष बचा है। अगर कोई व्यक्ति 31 अगस्त के बाद अपना रिटर्न फाइल करता है तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इस बार रिटर्न फाइल करने में किसी भी तरह की देरी पर छूट नहीं मिलेगी। 

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देरी पर लगेगा जुर्माना

अगर आपने 31 अगस्त से पहले आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234एफ के तहत जुर्माना लग सकता है। 31 अगस्त के बाद और 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।  

जबकि 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने की राशि बढ़कर दस हजार रुपये हो जाएगी। हालांकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो आपको एक हजार रुपये का ही जुर्माना भरना होगा। 
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कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फाइल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा।  उसके बाद आपको वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। इसके लिए आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म की तारीख बतानी होगी। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो नया बना सकते हैं। 

आईडी बन जाने के बाद सबसे पहले आप फॉर्म-16 और फॉर्म 26-एएस डाउनलोड करें और उसे बारीकी से भरें। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म डाउनलोड करें और उसे बेहद ही सतर्कता से भरें। फिर उसे सत्यापित करें। इस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 

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आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज 

अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर दस्तावेज को अपने पास रखना जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी जो दस्तावेज हैं, वो हैं- फॉर्म-16, फॉर्म 26-एएस, बैंक का विवरण, गृह ऋण ब्याज प्रमाण पत्र (होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट), पैन कार्ड और आधार कार्ड। 

इन खर्चों के क्लेम पर मिलेगी टैक्स में छूट

कुछ ऐसे खर्चे, जिन पर आप पर क्लेम ले सकते हैं और इससे टैक्स में काफी छूट भी मिलेगी। बचत खाते में मिलने वाला ब्याज, घर का किराया, दिव्यांग बच्चे की आय, माता-पिता, बच्चे, छोटे भाई-बहन और पत्नी के इलाज पर 40 से 80 हजार रुपये तक की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर, दिव्यांग करदाता और निवेश पर हुए नुकसान पर क्लेम करने पर टैक्स में छूट मिलेगी। 
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