जो आयकर दाता ये सोच रहे थे की कर का मामला पुराना हो चुका है अब आयकर विभाग कुछ नहीं करेगा। तो उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार ने आयकर एक्ट में बदलाव कर दिया है। अब आयकर अधिकारी 10 साल पुराने कर के मामले खोल सकेंगे।
वित्त विधेयक 2017 के दस्तावेज के अनुसार यदि छापेमारी में 50 लाख रुपए से अधिक की अघोषित आय या संपत्ति का पता चलता है तो दस साल तक पुराने मामले खोले जा सकते हैं।
अभी तक आयकर अधिकारियों को 6 साल तक पुराने लेखे जोखे को खंगालने की अनुमति थी।