फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अब 15 दिन में मिल जाएगा जीपीएफ से पैसा

Wed, 08 Mar 2017 08:57 PM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
विज्ञापन
विज्ञापन
करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) से निकासी के नियम में बदलाव कर दिया है। अब उन्हें 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा।
विज्ञापन


कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद कुछ खास कामों के लिए धन निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 15 साल की थी। अब कर्मचारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च सभी शिक्षा के लिए पैसा निकाल सकते हैं। पहले माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई के बाद ही पैसा निकाला जा सकता था।

टिकाऊ वस्तुओं की कर सकेंगे खरीद

मंत्रालय ने कहा है कि अंशदाताओं की चिंता दूर करने के लिए समय-समय पर नियमों में कुछ बदलाव किया जाता रहा है। हालांकि, मोटे तौर पर नियमों में अब भी कई तरह के प्रतिबंध हैं। प्रावधानों को आसान बनाने की कोशिश की गई है।
विज्ञापन


इसमें आगे कहा गया है कि नियमों और प्रावधानों की समीक्षा के बाद ये बदलाव किए गए हैं। सगाई, शादी, अंतिम क्रिया या अन्य कामों के लिए छूट बढ़ाई गई है। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों को भेजे आदेश में अंशदाताओं को 12 महीने के वेतन या जमा राशि का तीन-चौथाई हिस्सा, जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति देने की बात कही गई है।

बीमारी की स्थिति में जमा राशि का 90 फीसदी निकासी की जा सकती है। 10 साल की सेवा के बाद ही अंशदाता निकासी के आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए जीपीएफ की निकासी की जा सकती है।
विज्ञापन


मौजूदा नियम में निकासी की प्रक्रिया पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए इन कामों में अधिकतम समय सीमा 15 दिन तय की गई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें