वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बाजार अनुकूल एक कदम के तहत अब गैर सरकारी प्रोविडेंट फंड का कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी या इक्विटी संबंधित संसाधनों में निवेश किया जाएगा।
इसके बारे में जल्द ही आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी। वित्त मंत्रालय के इस कदम के तहत 15 प्रतिशत तक प्रोविडेंट फंड का निवेश किया जा सकेगा।
सबसे बड़ी गैर सरकारी भविष्य निधि संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेश के तरीके को लेबर मिनिस्टर के निर्देशन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने निर्धारित किया है।