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इन 18 हाई वैल्यू सेवाओं के लिए नहीं देना होगा पैन कार्ड, केवल आधार से होगा काम

Sat, 13 Jul 2019 05:57 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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बजट 2019 के प्रस्तावों के अनुसार लोगों को अब 18 जरूरी सेवाओं के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए केवल उनको अपना आधार कार्ड देना होगा। हालांकि इसके लिए यह नियम भी है कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड और आधार दोनों है, उनको पैन कार्ड ही देना होगा। 

आधार कार्ड से बनेगा क्रेडिट कार्ड

अब जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है, वो लोग भी क्रेडिट कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। वहीं बैंक खाता भी खोल सकते हैं। 

इन सेवाओं के लिए नहीं पड़ेगी पैन की जरूरत

फिलहाल अभी तक कुल 18 सेवाओं के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता है, वो इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की परेशानियों को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दे दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। लेकिन आधार से सेवा लेने के बाद भी इनको अपना पैन कार्ड बनवाना होगा। हालांकि ऐसे ट्रांजेक्शन करने पर आयकर विभाग लोगों को एसएमएस भी भेजेगा। 

सेवाओं की लिस्ट

  • किसी भी मोटर कार की खरीद-बिक्री के लिए
  • बैंक खाता (जन धन को छोड़) खुलवाने के लिए
  • डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी करवाने के लिए
  • डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए
  • किसी होटल-रेस्टोरेंट में कैश में एक बार में 50,000 रुपये का बिल का भुगतान करने के लिए
  • 50,000 से अधिक रुपये की विदेशी करेंसी खरीदने के लिए
  • 50,000 रुपये से अधिक राशि वाले म्युचुअल फंड की खरीदारी करने पर
  • 50,000 रुपए से अधिक राशि वाले बांड का इश्यू की खरीदारी करने पर
  • बैंक में 50,000 रुपये से अधिक जमा करने पर
  • आरबीआई की तरफ से जारी 50,000 रुपये से अधिक बांड खरीदने पर
  • एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक का बैंक ड्राफ्ट बनवाने पर
  • एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने पर
  • जीवन बीमा प्रीमियम 50,000 रुपये से अधिक कैश जमा करने पर
  • 50,000 रुपये से अधिक का पे आर्डर बनवाने पर
  • सिक्युरिटीज की खरीद-बिक्री पर अगर एक लाख रुपए का प्रति ट्रांजेक्शन है
  • मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से अलग जगह पर किसी कंपनी में एक लाख रुपए से अधिक के शेयर लेने पर
  • 10 लाख रुपये से अधिक के अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री एवं इसके लिए स्टांप की खरीदारी पर
  • दो लाख रुपये से अधिक के सामान की खरीदारी पर
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