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नई सुविधा: नकद लेनदेन पर कितना लगता है टैक्स? चुटकियों में करें कैलकुलेट

Sat, 04 Jul 2020 03:53 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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कर - फोटो : pexels.com
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भारत में एक साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा नकद लेनदेन पर दो फीसदी टीडीएस (स्रोत पर टैक्स कटौती) लगता है। जनता को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और नकद लेनदेन कम करने के लिए सरकार द्वारा यह नियम लागू किया गया है। इससे संबंधित दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने एक नई सुविधा शुरू की है। 

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आयकर विभाग ने शुरू की नई सुविधा
नियम को लोगों को आसानी से समझाने के लिए आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया टूल शुरू किया है। इस टूल के माध्यम से आप सेक्शन 194N के तहत आसानी से टीडीएस कैलकुलेटर कर सकते हैं।

इन पर लागू नहीं होता टैक्स का यह नियम
हालांकि यह नियम सरकार, बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग में लगी सहकारी समिति, डाकघर, बैंकिंग प्रतिनिधि और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालन करने वाली इकाइयों पर लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यवसाय के तहत उन्हें भारी मात्रा में नकद का इस्तेमाल करना होता है।
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आयकर विभार की ओर से शुरू किया गया नया कैलकुलेटर बैंकों, को-ऑपरेटिव सोसाएटी और पोस्ट ऑफिसों के आधिकारिक इस्तेमाल के लिए है। यह आयकर विभाग की वेबसाइट पर 'क्विक लिंक्स' के नीचे 'वेरिफिकेशन ऑफ एप्लिकेबिलिटी 194N' के नाम से दिख रहा है।
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इन बातों का रकें ध्यान

  • टीडीएस रेट की एप्लिकेबिलिटी चेक करने के लिए ग्राहकों को अपना पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा।
  • मालूम हो कि यह नियम टीडीएस को आयकर रिटर्न फाइल करने से भी लिंक करने के मकसद से लाया गया है। 
  • अगर आपने पिछले तीन सालों से आयकर नहीं भरा है, तो बैंक आपको 20 लाख से एक करोड़ रुपये तक की राशि निकालने पर दो फीसदी टीडीएस चार्ज करता है।
  • वहीं अगर राशि एक करोड़ रुपये से ज्यादा होती है, तो आप पर पांच फीसदी तक का टीडीएस लग सकता है।

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