रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे कटे-फटे नोटों को अपनी सभी शाखाओं में बदलने की सुविधा शुरू करें। आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपनी सभी शाखाओं में ऐसे नोटों को स्वीकार कर लोगों को साफ सुथरे नोट मुहैया कराएं। यह निर्देश सहकारी बैंकों और आरआरबी के लिए भी है।
आरबीआई की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी बैंक शाखा में कटे-फटे नोट को बदलने की सुविधा तत्काल मौजूद नहीं है तो यह शाखाएं ऐसे नोटों को स्वीकार कर लें और उन्हें संबंधित करेंसी चेस्ट को भेज दें।
साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कटे-फटे नोट जमा कराने वाले व्यक्ति को उतनी ही राशि एक निश्चित समय अवधि में मिल जाए। आरबीआई ने कहा है कि बैंकों में यह सुविधा सभी आम लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी कार्यदिवस पर उपलब्ध रहेगी।