अगर आपने अपने पैन कार्ड को अभी तक आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले ऐसा कर लें। वर्ना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आयकर विभाग इस संबंध में पहले ही आदेश को जारी कर चुका है।
इसलिए लिंक कराना है जरूरी
आयकर विभाग ने कहा है कि करदाताओं को अपना रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर करदाता अपने रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल सितंबर में केंद्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध माना था। कोर्ट ने कहा था कि पैन देते समय और रिटर्न भरते समय आधार का उल्लेख अनिवार्य बना रहेगा।
वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2019 या इसके बाद दायर होने वाले आयकर रिटर्न में आयकरदाता को पैन के साथ अपना आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। फिलहाल रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे आयकरदाताओं को 30 सितंबर तक पैन और आधार को जोड़ने से मोहलत है।
ऐसे कराएं लिंक
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) को इंटरनेट पर खोल लें।
- यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
- अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
- क्लिक करते ही पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
- इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें।
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
पता कर सकते हैं आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस
- आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है।
- इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
- इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा।
- एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
- इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।