पैन कार्ड में सुधार/रिप्रिंट के लिए करें ये काम
कार्ड में सुधार के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका समय बर्बाद होता है। हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप घर बैठे ही कार्ड में सुधार कर सकेंगे।
- आपको सबसे पहले कार्ड में नाम बदलने के लिए अपने असली नाम वाले दस्तावेजों की फोटोकॉपी रखनी होगी। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट और पहचान पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हैं।
- कार्ड में सुधार करने के लिए आपको सबसे पहले एनएसडीएल https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html की आधिकारिक साइट पर जाना होगा।
- अब एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको एप्लिकेशन टाइप में जाकर चेंज एंड करेक्शन इन पैन कार्ड/रिप्रिंट के विकल्प पर टैप करना पड़ेगा।
- यहां आपको INDIVIDUAL को चुनना है।
- इतना करने के बाद आपको नीचे दिए गए कॉलम में सही जानकारी दर्ज करनी होगी।
- मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी भरने के बाद कैप्चा कोड भरें, जो कि सामने एक इमेज में दिख रहा है। इसके बाद सबमिट बटन पर टैप करें।
- इतना करने के बाद आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां आपको आधार और पैन नंबर एंटर करना होगा। जानकारी एंटर करते समय सावधान रहे, जिससे दोबारा गलत जानकारी दर्ज ना हो।
- अब आपको दस्तावेज सबमिट कर 120 रुपये का भुगतान करना होगा।
- इसके बाद आपको ओटीपी मिलेगा, जिसको सबमिट करना पड़ेगा।
- अब आपको एक फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे आप सेव कर सकते हैं या प्रिंट करके रख सकते हैं।
- आवेदन करने के बाद आपके द्ववारा दिए गए पते पर पैन कार्ड 15 दिनों में पहुंच जाएगा।
कार्ड खो जाने पर दर्ज करवाएं एफआईआर
अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है, तो आप तुरंत एफआईआर दर्ज करवा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि पैन कार्ड खो जाने की स्थिति में फ्रॉड भी हो सकता है और इससे बचने के लिए आपके द्वारा आवश्यक कदम उटाना जरूरी है। पैन कार्ड खो जाने पर आपको कई समस्याएं हो सकती है। इसलिए एफआईआर दर्ज कराने के बाद आप दूसरे कार्ड के लिए आवेदन करें।
हो सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना
कुछ महीने पहले ही करदाताओं की समस्या को दूर करने के लिए आयकर विभाग ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की जगह आधार नंबर इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन यदि आप इस नियम का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत आधार नंबर देते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इन स्थितियों में लगेगा जुर्माना
- पैन की जगह गलत आधार नंबर देने पर।
- किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन पर पैन और आधार दोनों की नहीं देने पर।
- आधार नंबर के साथ बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन नहीं देने पर ने पर यदि आईडेंटिफिकेशन फेल रहता है तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा।