देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को छोटी अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेचने की अनुमति दी थी। इसमें कोविड-19 कवर भी मिलेगा। बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक अल्पावधि वाली मानक कोविड चिकित्सा बीमा पालिसी अथवा कोविड कवच बीमा पेश करने को कहा गया है।
इतनी हो सकती है अवधि
बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि ये बीमा पालिसी साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने की रखी जा सकती हैं। मानक कोविड बीमा पालिसी 50 हजार रुपये के गुणक वाले संरक्षण के साथ से पांच लाख रुपये तक के हो सकते हैं।
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करना होगा एकल प्रीमियम भुगतान
नियामक ने कहा कि इस तरह के उत्पादों के नाम 'कोरोना कवच बीमा' होने चाहिए। कंपनियां इसके बाद अपना नाम जोड़ सकती हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया कि इन बीमा उत्पादों के लिए एकल प्रीमियम भुगतान करना होगा। इनके प्रीमियम पूरे देश में एक समान होने चाहिए। क्षेत्र या भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इन बीमा उत्पादों के लिए अलग अलग प्रीमियम नहीं हो सकते हैं।
ये खर्च होंगे शामिल
नियामक ने कहा कि इन बीमा उत्पादों में कोविड के इलाज के साथ ही किसी अन्य पुरानी अथवा नई बीमारी के इलाज का खर्च भी शामिल होना चाहिए। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने, घर पर ही इलाज कराने, आयुष से उपचार करने तथा अस्पताल में भर्ती होने से पहले व बाद के खर्चों को कवर मिलेगा।
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नियामक ने कहा, 'सामान्य व स्वास्थ्य बीमा कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के उत्पाद 10 जुलाई 2020 से पहले उपलब्ध हो जाएं।'