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वरिष्ठ नागिरकों को आयकर विभाग का तोहफा, 50 हजार तक की ब्याज आय पर नहीं लगेगा टैक्स

Mon, 10 Dec 2018 01:23 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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आयकर विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली 50 हजार रुपये से कम की आय पर टैक्स नहीं काटा जा सकता है। 

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6 दिसंबर को दिया आदेश

बोर्ड ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 ए के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को 50 हजार से ज्यादा की ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। 

लागू हुए थे यह नियम

सेक्शन 80 टीटीबी के अनुसार 1 अप्रैल 2018 से 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए 50 हजार रुपये की छूट का प्रावधान है।  वित्त मंत्री ने अपने इस साल दिए गए बजट भाषण में कहा था कि धारा 80डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या किसी चिकित्सा के संदर्भ में 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।

धारा 80डीडीबी के अंतर्गत गंभीर बीमारी से संदर्भ में चिकित्सा खर्च के लिए कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60 हजार रुपये से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 80 हजार रुपये से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लाख रुपए का प्रस्ताव किया। इन रियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को 4 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।

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