फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

31 दिसंबर के बाद होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी, ब्याज पर सब्सिडी शुरू

Wed, 15 Feb 2017 02:15 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन
अगर आपने 31 दिसंबर के बाद होम लोन लिया है तो यह खबर आपको खुश कर देगी। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत ऐसे सभी होम लोन लेने वालों को शामिल कर लिया है, जिनकी सालाना इनकम 18 लाख रुपये है। इसके तहत होम लोन लेने वालों को ब्याज पर 3 से 4 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। 
विज्ञापन


अविवाहित युवक-युवतियों को भी मिलेगा इस स्कीम का फायदा

इस स्कीम में सरकार ने ऐसे अविवाहित युवक-युवतियों को भी शामिल किया है जो अच्छा कमाते हैं और घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं। खास आय वर्ग के लोग अगर 960 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद रहे हैं तो उन्हें होम लोन के ब्याज पर 3% जबकि 1,184 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट की खरीद पर ब्याज में 4% की छूट मिलेगी। अभी आचार संहिता होने के कारण सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है। संभवतः 8 मार्च के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 
 
विज्ञापन

इस प्रकार से बनाए गए हैं स्लैब

केंद्र सरकार ने जो स्लैब बनाए हैं वो व्यक्ति की सालाना इनकम के आधार पर तय किए गए हैं। अगर घर खरीदने वाले व्यक्ति की  वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है तो 6 लाख रुपये के तक के लोन के ब्याज पर 6.5 फीसदी की दर से सब्सिडी दी जाएगी।

लोन की राशि कितनी भी हो, सब्सिडी 6 लाख रुपये तक के मूलधन पर ही मिलेगी, इससे ज्यादा की रकम पर नहीं। मान लिजिए आपने 20 लाख रुपये का लोन लिया है तो 14 लाख रुपये पर 9 फीसदी की ब्याज दर लगेगी और बाकी बचे 6 लाख रुपये पर 2.5 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा। 

12-18 लाख के लोन पर इतनी मिलेगी सब्सिडी

अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख रुपये है और आप इस योजना के जरिए होम लोन लेते हैं तो आपको सरकार ब्याज पर 4 फीसदी की सब्सिडी देगी। 18 लाख तक की कमाई वालों को 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर 3 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी।

20 साल के लोन पर अमूमन 2 लाख 40 हजार रुपये का फायदा होगा और लोन रीपेमेंट की मासिक किस्त में 2,200 रुपये से  कम हो जाएगा।  इस योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर मिल रही यह सब्सिडी इनकम टैक्स में छूट के अलावा है।

सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाते हैं तो होम लोन पर आपको कुल (ब्याज पर सब्सिडी और इनकम टैक्स में छूट को जोड़कर) 61,800 रुपये सालाना तक का फायदा हो सकता है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें