प्रॉविडेंट फंड में
योगदान करने वाले पांच करोड़ सदस्यों को स्थायी पीएफ अकाउंट नंबर मिल सकता
है।
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि का (ईपीएफ) का प्रबंधन करने
वाले ईपीएफओ को एक तय समय सीमा के भीतर यह खाता नंबर मुहैया कराने का
निर्देश दिया है। इससे कर्मचारी नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट नंबर ट्रांसफर
कराने की कवायद से बच जाएंगे।
श्रम सचिव गौरी कुमार ने ईपीएफओ में फैसले
लेने वाले सर्वोच्च निकाय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में स्थायी
पीएफ खाता संख्या जारी करने के निर्देश दिए थे। कुमार ने उस बैठक में
ईपीएफओ के सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर के के जालान से कहा था कि वह
अगली बैठक में बोर्ड को इस दिशा में हुई तरक्की के बारे में जानकारी दें और
इस काम को पूरा करने की एक समय सीमा तय करें।