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आज जरूर निपटा लें यह 5 काम, एटीम कार्ड, नेटबैंकिंग और आयकर रिटर्न पर पड़ेगा असर

Mon, 31 Dec 2018 11:49 AM IST
kapil sharma बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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साल 2018 आज खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर नए साल की शुरुआत सही ढंग से करना चाहते हैं तो फिर इन पांच जरूरी कामों को आज ही निपटा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कामों को अगले साल के लिए टालने पर आप परेशानी में फंस सकते हैं। 

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31 दिसंबर है डेडलाइन

देश के कई प्रमुख बैंकों व आयकर विभाग ने इस साल 31 दिसंबर को आखिरी तारीख तय कर रखी है। यह डेडलाइन आपके आयकर रिटर्न से लेकर के बैंक खातों के बारे में है। अगर आपने डेडलाइन से पहले काम नहीं निपटाएं तो फिर जुर्माना देने के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे।

बंद होंगे यह एटीएम कार्ड 

1 जनवरी से आपका पुराना जारी किया गया एटीएम कार्ड और चेक बुक का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब सभी बैंक अपने ग्राहकों ऐसा करने के लिए संदेश भी भेज रहे हैं। 
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अगर आपके पास बैंक द्वारा जारी किया गया पुराना मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला एटीएम कार्ड है तो फिर वो 1 जनवरी से पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। 1 जनवरी से केवल ईएमवी चिप वाला एटीएम कार्ड ही प्रयोग में लाया जा सकेगा। हालांकि एसबीआई ने 28 नवंबर को ही पुराने डेबिट कार्ड का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया था। 

चेक करें अपनी नेटबैंकिंग

31 दिसंबर से पहले एसबीआई में अपना मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर्ड करा लें अगर आप नेटबैंकिंग सेवा का उपयोग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करने पर आप नेटबैंकिंग का इस्तेमाल  नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक की शाखा में जाकर के जरूर रजिस्टर्ड करा लें। 

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यह चेक बुक होगी बंद

आरबीआई ने करीब 3 माह पहले बैंकों को निर्देश देते हुए कहा था कि 1 जनवरी 2019 से नॉन सीटीएस चेक बुक का प्रयोग पूरी तरह से बंद करें। आरबीआई के निर्देश के पालन में बैंक ऐसे चेक को लेना पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं। 

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पहले से ही इस तरह की चेक बुक का प्रयोग करना बंद देगा। अब एसबीआई के ग्राहक 12 दिसंबर से पुरानी चेक बुक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एसबीआई ने चेक बुक सरेंडर करने और नई चेक बुक जारी करने के लिए ग्राहकों को मैसेज भेजना भी शुरू कर दिए हैं।

भर लें अपना आईटीआर रिटर्न

अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) अभी तक दाखिल नहीं किया है तो उसको 31 दिसंबर से पहले कर लें। इस आईटीआर को फाइल करते वक्त आपको 5 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा।

हालांकि अगर आप 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2019 तक आईटीआर फाइल करेंगे तो फिर यह राशि बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी। इसलिए हमारी सलाह है कि अपने आयकर रिटर्न को आज ही फाइल कर दें, जिससे पांच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देने से आप बच जाएंगे। 
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