इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। इसके अलावा जिन लोगों का आधार और पैन कार्ड पहले से बना हुआ है, उनको दोनों कार्ड एक दूसरे से लिंक कराने के लिए केवल एक दिन बचा हैं। अगर आपने पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो ये कैंसिल भी हो सकता है।
नहीं फाइल कर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न
केंद्र सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने के लिए नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को दिए गए फैसले के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है इससे पहले सरकार ने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था।
पैन कार्ड हो सकता है कैंसिल
अगर आपके पास पैन कार्ड है, पर आधार कार्ड नहीं है तो भी आपका पैन कार्ड कैंसिल नहीं होगा। पर अगर आप 1 जुलाई के बाद पैन कार्ड बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले आधार कार्ड बनवा लें। क्योंकि बिना आधार कार्ड और यूआईडी के 1 जुलाई के बाद कोई भी पैन कार्ड नहीं बनेगा। भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) ने ये जानकारी दी है।