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आयकर रिटर्न भरते समय इन पांच बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगी परेशानी

Sat, 18 Jan 2020 01:41 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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- फोटो : PTI
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अक्सर देखा गया है कि आमतौर पर लोग इनकम टैक्स रिटर्न आखिरी तारीख में भरते हैं। इस चक्कर में लोग रिटर्न भरने की जरुरी चीजों को मिस कर देते हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में इन्कम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी करने के साथ ही असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसको रिटर्न भरते समय हर करदाता को ध्यान में रखना चाहिए। 

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वीजीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी के पार्टनर सीए कपिल मित्तल के अनुसार अभी तक करदाता को सिर्फ अपनी आय की जानकारी  रिटर्न भरते समय ध्यान रखनी पड़ती थी। लेकिन आयकर रिटर्न में किये गये बदलाव के अनुसार, साल भर में किये गये खर्चो की भी पूरी जानकारी इकठी करनी होगी। 

मकान के संयुक्त मालिक

मकान के संयुक्त मालिक वाले व्यक्ति आईटीआर-1 या फिर आईटीआर-4 जो भी लागू हो) के माध्यम से भी अपनी रिटर्न दाखिल कर पायेंगे यदि वह अन्य सभी शर्तों को पूरा कर लेते है। 

पासपोर्ट नंबर देना हुआ अनिवार्य 

यदि आपके पास पासपोर्ट है, तो आपको पासपोर्ट नंबर का खुलासा अनिवार्य रूप से करना होगा। यह नियम ITR 1-सहज और ITR 4-सुगम दोनों के लिए लागू है और शायद आगामी दिनों में, इस नियम को अन्य आईटीआर फॉर्म के लिए भी अनिवार्य किया जाएगा।

बैंक खाते में जमा की जाने वाली रकम

यदि आप ITR 4-सुगम दाखिल कर रहे हैं, तो आपको अपने चालू खाते में जमा की गई राशि की घोषणा करना आवश्यक है। यदि यह राशि किसी विशेष वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक है तो आपको घोषणा करना अनिवार्य होगा ।

विदेश यात्रा का पर किये गये खर्च की डिटेल: जिन लोगों ने एक वित्तीय वर्ष के दौरान विदेश यात्रा पर दो लाख से अधिक खर्च किए हैं, उन्हें दौरे पर खर्च की गई वास्तविक राशि का खुलासा करना होगा।

बिजली बिल पर किया गया खर्च 

यदि आपने एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने बिजली के बिलों पर एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है, तो आपको वास्तविक राशि का भी खुलासा करना होगा।कपिल मित्तल के मुताबिक इन नियमों में बदलाव से कराधान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, जिससे टैक्स डिफॉल्टरों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए हर करदाता को रिटर्न भरने से पहले इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए।

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