कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशन और पीएफ की सुविधा लेने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। आधार नंबर को अपने खाते से लिंक कराने के लिए ईपीएफओ ने 31 मार्च तक का समय दे दिया है।
पहले यह तारीख 28 फरवरी थी। इससे पहले नोटबंदी के कारण इसको 15 जनवरी तय किया गया था।
घर बैठे फोन से भी करा सकते हैं आधार को लिंक
पीएफ और पेंशन धारक घर बैठे भी अपने आधार कार्ड को पीएफ अकाउंट से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए वो ऐप, फोन और घर के पास में खुले कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पेंशनधारक को अपने फोन पर लाइफ सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है। इसके अलावा वह किसी बैंक शाखा पर जाकर भी जमा कर सकते हैं।