नौकरी छोड़ने, निकाले जाने या फिर रिटायर होने के बाद भी किसी कर्मचारी को उसके ईपीएफ खाते में मौजूद पैसे पर जो ब्याज मिला उसपर टैक्स देना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, कर्मचारी के खाते में जमा हो रहे पीएफ पर जो ब्याज मिलेगा वह टैक्स के दायरे में आता है। यह बात आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) की बेंगलुरु बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कही है।
आपके PF अकाउंट पर EPFO जल्द लेने जा रहा है बड़ा फैसला, मिलेगी यह बुरी खबर
फैसले में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा देता है तो उसका EPF अकाउंट चालू रहता है जिसपर उसको तबतक ब्याज मिलता रहता है जबतक कि वह पैसे निकालने के लिए अर्जी ना दे। वहीं अगर कोई शख्स 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है तो उसके तीन साल बाद अकाउंट बंद होता है जिसके बाद उसको ब्याज मिलना भी बंद हो जाता है।