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लाडली स्कीम के तहत मिलते हैं 36,000 रुपये, इस राज्य ने आवेदन की तारीख दो महीने बढ़ाई

Mon, 29 Jun 2020 12:02 PM IST
Tanuja Yadav बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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लाडली स्कीम में आवेदन की बढ़ी तारीख - फोटो : pixabay
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अगर आप दिल्ली के रहने वाले और दिल्ली सरकार की लाडली योजना का लाभ उठााना चाहते हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लाडली योजना में आवेदन की तिथि दो महीने के लिए बढ़ा दी है। 

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दिल्ली सरकार ने लाडली योजना, विधवाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय मदद में आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। महिला और बाल विभाग की ओर से 26 जून को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन योजनाओं के आवेदन की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।

क्या है लाडली स्कीम?
लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने साल 2008 से ही लाडली स्कीम शुरू की थी। लाडली स्कीम के तहत बच्चियों को कुल 35,000-36,000 रुपये की सरकारी मदद चरणबद्ध तरीके से मिलती है जो बच्ची के 18 साल का होने तक बैंक में जमा रहती है।
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लड़कियों की सुरक्षा और समाज में लड़की के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लाडली स्कीम की शुरुआत की गयी। इसके साथ ही बच्चियों के जन्म के बाद उसका पंजीकरण कराने का ट्रेंड बढ़ाने और बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाडली स्कीम शुरू की गयी है। दिल्ली में खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है।

स्कीम के तहत कैसे मिलता है लाभ?
दिल्ली सरकार की लाडली स्कीम के तहत अस्पताल में जन्म लेने वाली लड़की को 11,000 रुपये, पहली कक्षा में दाखिले पर 5,000 रुपये, छठी, नौंवी, दसवीं और फिर 12वीं कक्षा में जाने पर 5,000-5,000 रुपये देने का प्रावधान है।

लाडली स्कीम के लिए योग्यता
योग्यता में आवेदक को दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। बच्ची के परिवार की सालाना इनकम एक लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाडली स्कीम का लाभ परिवार में दो लड़कियों के जन्म पर ही मिल सकता है। बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है उसे दिल्ली सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

आवेदन के लिए जरूरी कागजात

  • दिल्ली में तीन साल से रहने का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली/पानी के बिल आदि)
  • बच्ची के माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • बच्ची के परिवार की फोटो
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में)
  • बच्चे और माता-पिता दोनों का आधार कार्ड जरूरी होगा

स्कीम से निकासी कब कर सकते हैं?

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बच्ची के 18 साल का होने पर, 10वीं की परीक्षा पास कर लेने या 12वीं कक्षा में भर्ती के वक्त इस रकम को निकाला जा सकता है। 

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