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शुरू हो गई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया, CBDT ने जारी किया सहज फॉर्म

Fri, 06 Apr 2018 11:09 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न का नया फॉर्म जारी कर दिया है। नए फॉर्म में वेतनभोगी करदाताओं को वेतन के अलग-अलग ब्योरे के साथ ही कारोबारियों को जीएसटी नंबर और टर्नओवर भी बताना होगा। 

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ऑनलाइन ही करना होगा फाइल
सीबीडीटी का कहना है कि नए फॉर्म में कुछ स्थानों को तर्कसंगत बनाया गया है, हालांकि आईटीआर दाखिल करने में पिछले साल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड का कहना है कि कुछ श्रेणी के करदाताओं को छोड़कर सभी सात आईटीआर को डिजिटली दाखिल करना होगा।

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बुनियादी आईटीआर-1 या सहज वेतनभोगी करदाताओं के लिए है, जिसे पिछले साल तीन करोड़ करदाताओं ने इस्तेमाल किया था।

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इस बार केवल सिंगल पेज का फॉर्म

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सीबीडीटी ने इस बार केवल सिंगल पेज का रिटर्न फॉर्म जारी किया है। इस पेज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और वहां से डाउनलोड भी किया जा सकता है। फार्म का प्रिंटआउट लेने की जरुरत नहीं है। आयकर दाताओं को केवल इसको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर भरकर इसे बाद में सबमिट करना होगा। 

नकद जमा का कालम हटाया गया
असेसमेंट ईयर 2017-18 में विशेष अवधि के दौरान नकद जमा कराने के संबंध में जानकारी माँगी गई थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 2018-19 के फॉर्म में इस कॉलम को हटा दिया गया है। विभाग के अनुसार करीब तीन करोड़ आयकरदाता इस एक पेज के सहज फॉर्म का उपयोग कर सकेंगे।

इसका उपयोग ऐसे आयकरदाता कर सकते हैं, जिनका वेतन, एक आवासीय संपत्ति/ब्याज सहित अन्य मद से 50 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है। फॉर्म 16 में दिए गए वेतन तथा आवासीय संपत्ति का विवरण इसमें देना होगा।
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