फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

छोटे करदाताओं को तगड़ा झटका, IT डिपार्टमेंट खोलेगा बंद हुए पुराने केस की फाइल

Tue, 31 Oct 2017 03:42 PM IST
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल
विज्ञापन
विज्ञापन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही छोटे करदाताओं पर अपनी गाज गिराने जा रहा है, जिनके पुराने लंबित मामलों को बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिपार्टमेंट को दिए गए आदेश के बाद अब ऐसा होगा। 
विज्ञापन


ये मामले खुलेंगे दुबारा डिपार्टमेंट अब उन मामलों को खोलेगा, जिनको कई साल पहले लीमिट से नीचे टैक्स डिमांड होने के कारण बंद कर दिया गया था। इसके लिए तर्क दिया गया था कि राशि छोटी होने के कारण इनको कोर्ट में नहीं ले जाएगा।

पढ़ें- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की ऑनलाइन चैट सर्विस, समस्याओं का होगा समाधान

डिपार्टमेंट ने फरवरी 2011 और दिसंबर 2015 टैक्स लीमिट फिक्सड की थी। चार लाख से लेकर के 10 लाख रुपये तक के बीच टैक्स डिमांड को फिक्स कर दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने किया सर्कुलर को खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) द्वारा जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है, जिसमें छोटी राशि वाले लंबित केसों को बंद करने की बात कही गई थी। इस आदेश के बाद अब डिपार्टमेंट फिर से उन बंद हुए केसों को ट्रिब्यूनल के पास भेजेगा, जिनको खारिज कर दिया गया था। इससे टैक्सपेयर का कानूनी खर्चा काफी बढ़ जाएगा। 
विज्ञापन


इन नोटिफिकेशंस से टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपने विवादों को लेकर पिछली तारीख से राहत मिली थी, लेकिन अब उनके मामले दोबारा खुल सकते हैं। आशंका है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्डर को लागू करने के लिए कोर्ट में बड़ी संख्या में अपील दायर कर सकता है।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें