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आधार के बिना नहीं मिलेगा पैन कार्ड, ITR के लिए भी हुआ जरूरी

Wed, 22 Mar 2017 05:33 AM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
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aadhar card
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सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवेदन के लिए आधार अनिवार्य करने की पेशकश की है। केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक में एक संशोधन के जरिये यह प्रस्ताव किया है। हाल में आयकर विभाग ने टैक्स अदा करने और रिफंड की ट्रैकिंग के लिए एक मोबाइल एप का ऐलान किया था। उसने यह भी कहा था कि वह आधार बायोमैट्रिक का इस्तेमाल कर रियल टाइम बेसिस पर पैन जारी करेगी।
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वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 10 मार्च को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि आयकर विभाग आधार केवाईसी सुविधा का इस्तेमाल कर रियल टाइम पैन जारी करेगा। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

आधार ई-केवाईसी, से आधार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को जन्म तिथि और पता जैसी जानकारियां जांच करने की सुविधा मिलेगी। अब तक 111 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं।
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आधार नंबर नए सिम कार्ड लेने, बैंक अकाउंट खोलने, सब्सिडी ट्रांसफर और आधार की सहायता से काम करने वाले पेमेंट सर्विस के जरिये डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरकार के आकलन के मुताबिक हर साल 2.5 करोड़ लोग आधार नंबर के लिए आवेदन करते हैं। 

वहीं, दारुल उलूम जकरिया के वरिष्ठ उस्ताद एवं फतवा ऑनलाइन के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती अरशद फारुकी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी इस मुद्दे को देख रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस भेजकर इस मसले पर पूछे की क्या ऐसा किया जा सकता है। उसके बोर्ड जो भी फैसला लेगा वह मुसलमानों को मंजूर होगा।

 

 

ये होगा फायदा 

ये होगा फायदा 

आधार नंबर से लिंक होने के बाद व्यक्ति को मिनटों में पैन नंबर एलॉट कर दिया जाएगा। सीबीडीटी ने कहा है कि इसको रियल टाइम बेसिस पर रखा जाएगा और व्यक्ति के बॉयोमेट्रिक डिटेल्स से इसको मैप किया जाएगा। 

इससे पहले बैंकों ने भी अपने खाताधारकों को आधार की अहमियत बताते हुए कहा था कि बैंक में आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर दर्ज न कराने का स्थिति में बचत खाता धारकों को 31 मार्च के बाद परेशानी झेलनी पड़ेगी। सभी बैंकों के खाताधारकों को आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सभी बैंकों को आदेश जारी कर दिए हैं।

निश्चित समयावधि के अंदर सभी खातों से आधार कार्ड जुड़वाना होगा। अगर इस समय अवधि के दौरान कोई बैंक खाता धारक आधार को लिंक नहीं कराता है तो उसके नियमानुसार कार्रवाई करें।

इसके लिए बैंकों को 31 मार्च तक सभी खातों से आधार लिंक करवाना होगा। जो लोग अपने बैंक खाते को आधार नंबर से नहीं जोड़ेंगे उन्हें किसी भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

 बैंक अधिकारियों के अनुसार, अब तक आधे से ज्यादा बैंक खाते ऐसे हैं जिनसे अब तक आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है। हालांकि, नोटबंदी से पहले ही बैंक खातों से आधार कार्ड लिंक कराने के लिए उपभोक्ताओं से अपील कर रहे हैं, लेकिन बैंक खाताधारक फिलहाल तक इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं।  

सरकार की ओर से 31 मार्च तक सभी बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए उपभोक्ता को संबंधित बैंक में अपने आधार कार्ड की स्वयं हस्ताक्षरित फोटो प्रति जमा करानी होगी।

केंद्र व राज्य सरकार की कई ऐसी स्कीमें हैं, जिनके लिए बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है। आधार नंबर से जुड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति मोबाइल बैंकिंग सुविधा का लाभ ले सकता है।
 
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फॉर्म 16,16ए सबसे जरूरी

फॉर्म 16,16ए को सबसे जरूरी माना जाता है। इस फॉर्म में आपकी इनकम और टैक्स काटने के बारे में पूरी जानकारी होती है। इन फॉर्म से यह भी पता चलता है कि आपकी कंपनी ने सरकार को टैक्स पे किया है या नहीं।

फॉर्म में आपको मिलने वाली बेसिक  सैलरी, एचआर, डीए, इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 26एएस को सबसे पहले आपको इस (वेबसाइट) पर जाकर डॉउनलोड करना होगा।

इस लिंक पर आपको अपने पैन नंबर, पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ लॉग-इन करना होगा। लॉगइन करने के बाद साइट पर लेफ्ट साइड में बने फॉर्म 26एएस (टैक्स क्रेडिट) देखे पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सलेक्ट करके व्यू पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको अपना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट दिख जाएगा। पूरी तरह से दोनों फॉर्म का मिलान करने के बाद ही रिटर्न भरें, जिससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने की नौबत न पड़े।
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