अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, लेकिन पैन कार्ड नहीं है तो फिर ऐसे लोगों के लिए पैन कार्ड बनवाना आसान हो गया है। ऐसे लोगों से किसी तरह का कोई अन्य डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए नहीं कहा जाएगा। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक सितंबर से नियमों में बदलाव कर दिया है।
आयकर विभाग ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है और उसने वित्तीय ट्रांजेक्शन में आधार नंबर दिया है, तो फिर मान लिया जाएगा कि उसने पैन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक सितंबर से यह आदेश पूरे देश में लागू हो गया है। अब लोगों को पैन कार्ड बनवाते वक्त केवल आधार नंबर देना होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
31 अगस्त आयकर रिटर्न दाखिल करने की तो आखिरी तारीख के अलावा पैन कार्ड को भी आधार से लिंक करने के लिए भी यह तय डेडलाइन थी। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो तुरंत ही ऐसा कर लें। आयकर विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार यह कार्य कर रहा है। अगर आपने 31 अगस्त तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो फिर यह बेमानी हो गया है। आपको भविष्य में फिर से अपना नया पैन कार्ड जारी करवाना पड़ सकता है।