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ई-कॉमर्स के नियमों पर केंद्र ने अपनाया सख्त रुख, नियमों का पालन न करने वाले सेलर्स पर लगेगा जुर्माना

Tue, 17 Jul 2018 05:33 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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केंद्र सरकार ने राज्यों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा प्री-पैकेज्ड वस्तुओं पर प्रिंटिंग विवरण जैसे एक्सपाइरी की तारीख, बेस्ट बिफोर यूज व कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन से संबंधित नियमों के पालन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मुहैया कराने को कहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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पर्थ लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमॉडिटी) संशोधन नियम, 2017 के तहत एक जनवरी से ई-कॉमर्स कंपनियों को पैक सामानों (दवाएं शामिल नहीं) के लिए नए उद्घोषणा नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया। वर्तमान में, ऑनलाइन बेचे जाने वाले सामानों पर केवल अधिकतम खुदरा मूल्य ही लिखा होता था।

अधिकारी ने बताया कि हमने ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा नए उद्घोषणा नियमों के पालन को लेकर राज्य सरकारों से एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए पत्र लिखा है। अधिकारी ने कहा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तथा स्नैपडील जैसी कंपनियां नई घोषणा नियमों का पालन कर रही हैं। हालांकि, राज्यों को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। 
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उन्होंने कहा कि देश में हजारों ई-कॉमर्स पोर्टल हैं। इनमें से कुछ ने अपनी वेबसाइटों पर नए नियमों को अपलोड भी किया है और अपने सेलर्स से इसे कड़ाई से पालन करने को कहा है। 

 ई-कॉमर्स कंपनियों को एमआरपी के अलावा, सामान कहां बना है, बेस्ट बिफोर यूज की तारीख, कंज्यूमर केयर डिटेल, नेट क्वांटिटी, उत्पादनकर्ता तथा आयातक का नाम तथा पता एवं वस्तु का नाम लिखना होगा। अधिकारी ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रूल्स की धारा 36 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। 

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