सरकार ने विमानन क्षेत्र में संशोधित एफडीआई नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इससे प्रवासी भारतीय नागरिक (एनआरआई) एअर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीद सकेंगे। आर्थिक मामलों के विभाग ने जारी अधिसूचना में कहा, ऐसा होने के बावजूद कंपनी का मालिकाना हक भारतीय नागरिकों के पास ही रहेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि एनआरआई को छोड़कर विदेशी एयरलाइन समेत विदेशी निवेश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 49% से अधिक नहीं होगा। वैश्विक गतिविधियां प्रभावित होने से सरकार ने पिछले महीने एअर इंडिया के लिए बोली जमा करने की समय-सीमा तीसरी बार बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।