- सरकारी कर्मचारियों को त्योहारों से पहले बिना ब्याज 10 हजार रुपये तक अग्रिम भुगतान की सुविधा मिली थी। इसे अधिकतम 10 किस्त में लौटाने का भी विकल्प मिलेगा। कर्मचारी इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में कर्ज पर सब्सिडी लेने की सीमा 31 मार्च है। एमआईजी-1 और एमआईजी-2 श्रेणियों में सब्सिडी के लिए 10 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। 6 से 18 लाख तक की आय वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं।
- यात्रा अवकाश भत्ते (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर लेना चाहते हैं, तो कर्मचारियों को 31 मार्च तक जरूरी बिल अपने नियोक्ता के पास जमा कराने होंगे। ये लाभ उन्हें मिलेगा, जिन्होंने कोरोना में प्रतिबंधों की वजह से यात्रा नहीं की थी।
- महामारी से एनआरआई और विदेशी नागरिकों को लंबे समय तक भारत में ही रुकना पड़ा। ऐसे में 2020-21 के लिए इन पर दोहरे कर की मार पड़ सकती है। सीबीडीटी ने ऐसे करदाताओं को 31 मार्च तक फॉर्म एनआर जमा करने की छूट दे है, ताकि दोहरा कर न देना पड़े।
एक अप्रैल से चार नए नियम लागू
- ईपीएफ अंशदान... आयकर के नए प्रावधानों के मुताबिक, 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि में सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के जमा पर मिला ब्याज अब कर के दायरे में आएगा। 2 लाख रुपये प्रतिमाह से ज्यादा वेतन वाले कर्मचारी इसके दायरे में आ सकते हैं।
- प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म... कर्मचारियों की सहूलियत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। आयकर विभाग नए वित्तवर्ष से पहले से भरा हुआ आईटीआर फॉर्म मुहैया कराएगा।
- रिटर्न भरने से छूट...1 अप्रैल से 75 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने से छूट दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनकी आय सिर्फ पेंशन और एफडी के ब्याज से होती है।
- दोगुना टीडीएस... रिटर्न भरने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नियमों को सख्त कर दिया है। अब आयकर की धारा 206एबी के तहत जो रिटर्न नहीं भरेगा, उसे 1 अप्रैल के बाद दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा।