वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण के लिए आवेदन के वक्त आधार संख्या देने वाले व्यवसायों को तीन दिन के भीतर मंजूरी मिल जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने पिछले सप्ताह अधिसूचना जारी कर जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था 21 अगस्त से लागू की थी।
अधिसूचना में यह भी कहा गया कि जो व्यवसाय आधार संख्या नहीं देंगे उन्हें व्यापार की जगह पर फिजिकल सत्यापान के बाद ही जीएसटी पंजीकरण दिया जाएगा। वित्त मंत्रालयों के सूत्रों के मुताबिक जीएसटी परिषद ने इस साल 14 मार्च को हुई अपनी 39वीं बैठक में नए करदाताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण को प्रभावी करने की मंजूरी दी थी। हालांकि लॉकडाउन के चलते इसे लागू करने को आगे बढ़ा दिया गया।