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GST: एक्सचेंज पर खरीदा सामान तो चुकानीं होगी ज्यादा कीमत

Tue, 04 Apr 2017 04:19 PM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
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- फोटो : amar ujala
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1 जुलाई से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवाकर कानून (जीएसटी) के बाद एक्सचेंज ऑफर में सामान खरीदना महंगा साबित होगा। जीएसटी के लागू होने के बाद प्रॉडक्ट के एमआरपी पर टैक्स लगेगा न कि एक्सचेंज करने के बाद कम की गई उसकी कीमत पर। इससे कंपनियों को अपना सामान एक्सचेंज करके बेचना मुश्किल हो जाएगा। 
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काउंसिल ने जारी की एक्सचेंज पर बिकने वाले सामानों के लिए गाइडलाइन

जीएसटी काउसिंल ने एक्सचेंज पर बिकने वाले सामान के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइन में किसी भी तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल दूसरा सामान खरीदने के करने पर टैक्स देना होगा। इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझे--

अगर मार्केट में किसी फोन की कीमत 24 हजार रुपये है और उसको पुराने फोन से एक्सचेंज करने पर कीमत 20 हजार रुपये रह जाती है, तो जीएसटी के लागू हो जाने के बाद टैक्स 24 हजार रुपये पर लगेगा न कि कम हुई कीमत पर। 
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इन वस्तुओं का होता है सर्वाधिक एक्सचेंज

जिन वस्तुओं का सर्वाधिक एक्सचेंज होता है उसमें मोबाइल फोन के अलावा टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कार, बाइक, एसी और कूलर शामिल हैं। ज्यादातर कंपनियां इन वस्तुओं पर समय-समय पर एक्सचेंज ऑफर लेकर आती रहती हैं। इससे इनकी बिक्री ज्यादा होती है और कंपनियों व ग्राहकों दोनों को फायदा होता है। गुजरात को छोड़कर के अभी सभी राज्यों में एक्सचेंज पर बिकी वस्तुओं पर वैट लगता है।  
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