सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि घर खरीदारों को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए वे बिना बकाया भुगतान किए संपत्ति का मजा उठा पाएंगे। पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब घर खरीदारों की ओर से पेश वकील एमएल लाहोटी ने कहा कि निर्माण के इस चरण में घर खरीदारों को और पैसे देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।
पीठ की टिप्पणी के बाद लाहोटी ने कहा कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि घर खरीदार बिना भुगतान किए फायदा उठाएं बल्कि उनके कहने का मतलब यह है कि वे पहले ही भारी रकम अदा कर चुके हैं।