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खतरनाक लेड आधारित पेंट पर कसेगी लगाम, CPCB ने तैयार किए नियम

Tue, 28 Mar 2017 08:58 PM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
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घरों में दीवारों को रंगीन व सुंदर बनाने के लिए तरह-तरह के पेंट का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। कम ही लोग जानते होंगे कि इन पेंट में भी कई ऐसे खतरनाक रसायन होते हैं जिनसे न सिर्फ पर्यावरण को क्षति पहुंचती है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ये खतरनाक हो सकते हैं।
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पेंट में इस्तेमाल होने वाला ऐसा ही तत्व है लेड। अब हर पेंट निर्माता और आयात करने वाले के लिए जरूरी होगा कि वह लेड जांच और उसकी मात्रा का अनुपात लेबल के जरिये पेंट के डिब्बे पर विस्तृत तौर से दे। इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने प्रारूप तैयार किया है। इस पर अंतिम मुहर के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं।

17 अप्रैल तक मांगे सुझाव

सीपीसीबी ने प्रारूप जारी कर लोगों से 17 अप्रैल तक टिप्पणी और सुझाव मांगे हैं। सीपीसीबी ने कहा कि हर पेंट निर्माता और आयातक के लिए यह जरूरी होगा कि बिक्री वाले पेंट नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन (एनएबीएल) से सत्यापित हो।
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नियमों के बनने से पहले निर्माण किए गए और आयात किए जाने वाले पेंट की बिक्री की जा सकेगी। अंतिम नियमों के बाद हर पेंट निर्माता को लेड संबंधी जानकारी अनिवार्य तौर पर देनी होगी।
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पेंट कंपनियों को देनी होगी लेड के सत्यापन की जानकारी

मौजूदा पेंट की सूची भी निर्माताओं और आयातकों को नोडल एजेंसी सीपीसीबी और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को सौंपनी होगी। साथ ही लेड के सत्यापन की जानकारी भी देनी होगी। वहीं नए पेंट के लिए नियम प्रारूप में कहा गया है कि वो बिक्री से पहले लेड जांच व सत्यापन कराकर सूची मंत्रालय को सौंपेंगे।

प्लांट से लिए जाएंगे नमूने

पेंट निर्माण करने वाले प्लांट से नमूने भी एकत्र किए जाएंगे। वहीं पेंट में लेड की गहराई से जांच भी की जाएगी। इसके लिए देश भर में आधिकारिक जांच एजेंसी सेंटर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नोएडा, गुवाहाटी, भोपाल, नासिक, नागपुर, कोलकाता, हैदराबाद केंद्र काम करेंगे। इसके अलावा जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी किसी एजेंसी का नाम अधिसूचित कर सकता है।
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