जल्द ही इस बाबत नया रूल लागू हो जाएगा। नए नियम के मुताबिक किसी इस्तीफा देने से पहले, इस्तीफा देने की वजह भी बतानी पड़ेगी।
सूचीबद्ध कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों को अब कंपनी से इस्तीफा देते वक्त कंपनी छोड़ने के कारण का विस्तृत विवरण देना होगा।
साथ ही कंपनियों द्वारा दर्शाए गए इस कारण को सार्वजनिक भी करना होगा। यह व्यवस्था बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए नियमों के तहत लागू होंगी। सेबी फिलहाल इन नियमों को अंतिम रूप देने पर काम कर रहा है।
जानकारी के मुताबिक यदि कोई स्वतंत्र निदेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी को छोड़ते वक्त व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने की बात कहता है, तो उसे दूसरी किसी कंपनी के बोर्ड में बने रहने के बारे में तार्किक विवरण देना होगा।
यह नियम सेबी के कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी नए नियमों का अंग होगा, जिसके अक्तूबर 2014 से लागू हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में स्वतंत्र निदेशकों पर कंपनी से इस्तीफा देते वक्त इसकी वजह बताने की कोई बाध्यता लागू नहीं है।