बाजार नियामक सेबी ने न्यूज चैनल कंपनी न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि कंपनी ने शेयर बाजार को सूचना देने में देरी की थी।
इससे पहले पिछले हफ्ते भी सेबी ने कंपनी के प्रवर्तक राधिका रॉय, प्रणय रॉय और आरआरपीआर होल्डिंग पर बाजार में किसी भी तरह का कारोबार करने पर दो साल के लिए रोक लगा दी थी। इसके साथ ही दोनों व्यक्तियों को भी कंपनी में कोई भी उच्च पद लेने पर बैन लगा दिया था।
नियामक का कहना है कि कंपनी के खिलाफ शेयरों की की बड़ी खरीद और अधिग्रहण (एसएएसटी) के नियम का अनुपालन नहीं करने का भी मामला पाया गया है। सेबी ने कहा कि इंडियाबुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने जनवरी 2018 में एनडीटीवी के 40 लाख शेयर का अधिग्रहण किया। यह कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 6.40 फीसदी है।