अगले आदेश तक बिक्री पर रोक
होटल लीलावेंचर ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि इस मामले में सेबी को उसके खिलाफ विरोध पत्र मिले हैं। सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों को लेकर चिंता जताई है और आपत्तियों की जांच कर रही है। सेबी ने अगले निर्देश तक होटल लीलावेंचर को कोई भी संपत्ति नहीं बेचने का आदेश दिया है।
एनसीएलटी में 18 जून को सुनवाई
एनसीएलटी ने होटल लीलावेंचर एवं उसे कर्ज देने वाले जीएम फाइनेंशियल एआरसी को नोटिस जारी कर आईटीसी की याचिका पर जवाब देने को कहा है। होटल लीलावेंचर में आईटीसी अल्पांश शेयरधारक (7.92 फीसदी) है।
उसने अपनी अर्जी में प्रबंधन से जुड़े मामलों पर निर्णय के लिए न्यूनतम 10 फीसदी शेयर की शर्त से छूट देने का आग्रह किया है। हालांकि, एनसीएलटी आईटीसी की याचिका को सुनवाई के लिए दाखिल करना चाहती थी, लेकिन प्रक्रिया संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण ने ऐसा नहीं किया। अब 18 जून को इस मामले में सुनवाई होगी।