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आयकर विभाग जल्द तय करेगा किस प्रकार के स्टार्टअप को मिलेगी एंजल कर की छूट

Thu, 07 Feb 2019 07:52 PM IST
paliwal पालीवाल भाषा,नई दिल्ली
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आयकर विभाग जल्द इस बात का फैसला करेगा कि किस प्रकार के स्टार्टअप को एंजल कर से छूट मिलेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि उन्हें स्टार्टअप्स से उन्हें एंजल कर से छूट देने संबंधी कई प्रस्ताव मिले हैं।

 

चंद्रा ने कहा जल्द हम इन सुझावों के आधार पर इसका समाधान ढूंढ लेंगे। हमें यह तय करना होगा कि कौन से स्टार्ट अप वास्तविक स्टार्टअप्स हैं और कैसे उन्हें आयकर कानून की धारा 56 (2) से छूट दी जा सकती है।

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चंद्रा ने कहा कि पहले भी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को धारा (2) से छूट थी और जिन स्टार्टअप्स को इसको लेकर नोटिस भेजा गया है उनपर स्थगन आदेश जारी कर दिए गए थे।
 

पिछले सप्ताह डीपीआईआईटी ने कर अधिकारियों के साथ उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उनके सुझाव सुने थे।यह बैठक इस वजह से बुलाई गई थी कि क्योंकि कई स्टार्टअप्स ने एंजल कोष के निवेश के लिए कर चुकाने को लेकर उन्हें धारा 56(2) के तहत मिले नोटिसों पर चिंता जताई थी।

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पिछले महीने सरकार ने स्टार्टअप के लिए एंजल कोष पर आयकर छूट लेने की प्रक्रिया को सुगम किया था और इस तरह के आवेदनों पर निर्णय करने की समयसीमा 45 दिन तय की थी।

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