जेएसडब्ल्यू स्टील 19,700 करोड़ रुपये में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को खरीदेगी। भूषण पावर के पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत दायर मुकदमे जारी रह सकते हैं।
दो सदस्यीय पीठ ने दिया बयान
इस संदर्भ में एनक्लैट के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील को भूषण पावर के पूर्व प्रवर्तकों द्वारा किए गए कामों के लिए मुकदमों का सामना करने से राहत मिलेगी। साथ ही पीठ ने यह भी कहा है कि दिवाला प्रक्रिया के दौरान भूषण पावर को हुई कर देय पूर्व आय भी जेएसडब्ल्यू स्टील को सौंपी जाएगी।
जांच एजेंसी जब्त कर चुकी है 4229 करोड़ रुपये की संपत्ति
जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने 47 हजार करोड़ रुपये के बैंक कर्ज घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 204 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इसमें सिंघल की दिल्ली और लंदन स्थित चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं।
यह है ईडी का आरोप
जांच एजेंसी इस मामले में 4229 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी ने संजय सिंघल को ही इस कर्ज घोटाले का ‘मास्टरमाइंड’ करार दिया था। ईडी ने करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिंघल और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सिंघल को मामले में पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत पिछले साल 22 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी का आरोप है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने जानबूझकर कर्जदाता बैंकों की रकम लौटाने में चूक की और उनके खाते लगातार अनियमित बने रहे।