बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा है कि कंपनियां अपने बीमा उत्पादों में बदलाव करते समय मौजूदा सुविधाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगी। इरडा ने सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।
इरडा ने सामान्य व स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को दिए निर्देश
इरडा की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पहले से चल रहे स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में किसी भी तरह के बदलाव या अन्य सुविधाएं शामिल करते समय कंपनियां मौजूदा सहूलियतों और फायदों को खत्म नहीं कर सकती हैं। कंपनियों को छूट होगी कि वे नई सेवाएं या सुविधा उपलब्ध कराने के बदले ग्राहकों से और शुल्क ले सकती हैं।
हालांकि, इरडा ने स्पष्ट किया कि नई सुविधाएं जोड़ने या मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए कंपनियों को एडऑन कवर या वैकल्पिक कवर देना होगा, जिसके लिए अलग से राशि ली जा सकती है। यह पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह नई या अपग्रेड की हुई सुविधा लेना चाहता है या नहीं।