फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हुई आसानी, एक ही दिन में जारी होगा PAN और TAN नंबर

Tue, 11 Apr 2017 01:27 PM IST
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय
विज्ञापन
पैन कार्ड
विज्ञापन
व्यापार में आसानी और सुधार के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ करार किया है। जिसके बाद अब PAN और TAN (टैक्स डिडक्शन अकांउट नंबर) एक ही दिन में जारी होगा। 
विज्ञापन

ये भी पढ़ें- अब पैन को आधार कार्ड से जोड़ना हुआ और आसान

क्या होता है पैन कार्ड-
आयकर विभाग करदाताओं की पहचान उनके स्थायी खाता संख्या यानी परमानेंट अकाउंट नंबर(PAN) से करता है। बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर अपनी पहचान का प्रमाण पत्र देना हो पैन हर हर काम में इस्तेमाल होता है।
ये भी पढ़ें- इनकम टैक्स देने में यहां के लोगों का जवाब नहीं, दिल खोल कर चुकाया टैक्स

क्या होता है टैन कार्ड-
टैन या कर कटौती तथा संग्रहण लेखा संख्या एक 10 अंकीय वर्ण-संख्यात्मक संख्या है जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों को प्राप्त करना आवश्यक है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203ए के अंतर्गत कर काटने या संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन



 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें