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काम की खबर: नहीं है पैन कार्ड, तो आधार से भी भर सकते हैं आयकर रिटर्न, होंगे दो बड़े फायदे

Fri, 24 Jul 2020 01:52 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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आधार कार्ड
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आधार कार्ड प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड केवल एक दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि पहचान पत्र है। किसी भी वित्तीय लेनदेन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, आधार कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न भी भरा जा सकता है। अब तक आपको लगता होगा कि आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है, लेकिन करदाता आधार से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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आधार से आयकर रिटर्न फाइल करने से आपको दो बड़े पायदे होंगे-

  • विभाग खुद जारी करेगा पैन कार्ड
  • खुद हो जाएगी आधार-पैन लिंकिग 

जी हां, अगर आप आधार से आयकर फाइल करते हैं, तो आयकर विभाग खुद ही आपको पैन प्रदान कर देगा। साथ ही आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग भी खुद ही हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह खास सुविधा प्रदान की है।

31 मार्च 2020 है लिंकिंग की आखिरी तारीख
मालूम हो कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है। अगर आप इस तारीख तक लिंकिंग कराने में विफल रहते हैं, तो आयकर विभाग आप पर 10,000 का जुर्माना लगा सकता है। आयकर विभाग ने कहा था कि सभी अनलिंक पैन कार्ड को 'निष्क्रिय' घोषित किया जाएगा और आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे।

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इन बातों का रखें ध्यान
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा था कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर भी 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य होता है, वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है।

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