रेल मंत्रालय ने कहा है कि 23 सितंबर 2017 को जारी निर्देशों के अनुसार टिकट कैसिंल करने पर बुकिंग के समय चार्ज की गई राशि को जीएसटी के साथ वापस किए जाने का प्रावधान है। रेलवे ने कहा है कि टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गा है।
रेलवे ने कहा है कि जहां तक रिफंड नियमों के अनुसार कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी की राशि वापस नहीं करने का सवाल है यह नियम के केवल एसी क्लास या प्रथम श्रेणी की टिकटों पर लागू हाेती है।
वेटिंग लिस्ट और RAC टिकट रिफंड के ये हैं नियम
क्या है चार घंटे पहले टिकट कैंसिल करने का नियम?
अगर आपका टिकट कन्फर्म है और अचानक यात्रा कैंसिल होती है तो रेलवे टिकट (Railway Ticket) के कैंसिलेशन के नियमों के मुताबिक, टिकट कैंसिलेशन के दौरान टाइमिंग का खास ख्याल रखा जाता है। टिकट कन्फर्म है और ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से चार घंटे से पहले अगर आप टिकट कैंसिल नहीं करा पाते हैं तो रेलवे की तरफ से आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है।
कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर कितनी कटौती होगी?