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लॉकडाउन में रद्द हुई उड़ानों का रिफंड मिलेगा या नहीं? SC ने सुरक्षित रखा फैसला

Fri, 25 Sep 2020 03:22 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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एयरलाइंस - फोटो : PTI
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उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई फ्लाइट टिकट के पैसे लौटाने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान फ्लाइट कंपनियों से पूछा कि, 'आपकी कंपनी की दिक्कत है इसके लिए यात्री क्यों भुगतान करें?'

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जबकि सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि उसे सिर्फ यात्रियों की चिंता है। सरकार की ओर से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि, 'अगर किसी ट्रैवल एजेंट ने एयरलाइंस के पास एडवांस में पैसे जमा करवाए हों, तो उस पर हमें कुछ नहीं कहना। उड़ानों की टिकट की 'थोक खरीद' नहीं की जा सकती है, यह सिर्फ एयरलाइन कंपनियों और ट्रैवल एजेंट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है और नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) का इससे कोई लेना देना नहीं है।' 
 

इससे पहले न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा था कि उसका सरोकार धन लौटाने और लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों का पैसा नहीं लौटाने के सवाल तक सीमित है। 
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न्यायालय ने कहा कि हलफनामे में कहा गया है कि यात्री क्रेडिट वाउचर किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है। ऐसे में एजेंट यात्री से क्रेडिट वाउचर लेकर अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं। यह समाधान सही लगता है। इस संदर्भ में ट्रैवल एजेंट फेडरेशन के वकील ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ट्रैवल एजेंटों के खाते में जमा राशि आती है और वह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 

बुरी तरह प्रभावित हुईं हवाई यात्रा सेवाएं
कोरोना वायरस महामारी के कारण दो महीने के अंतराल के बाद जब 25 मई को घरेलू यात्री उड़ान सेवा बहाल हुई थी। मालूम हो कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से हवाई यात्रा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। हालांकि अब देश में हवाई यात्रा सामान्य स्थिति की तरफ लौट रही है। बुधवार को विमानन कंपनियों ने 1320 उड़ानों का संचालन किया जबकि शुरुआत में यह संख्या 700 थी। जबकि कोविड-19 से पहले देश में रोजाना 2500 उड़ानें संचालित हो रही थीं।

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