उच्चतम न्यायालय की तीन जजों की बेंच ने विभिन्न उद्योग निकायों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई शुरू कर दी है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक भूषण कर रहे हैं। न्यायालय बैंकों द्वारा कर्जदारों से ब्याज पर ब्याज की वसूली पर रोक का आग्रह करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
इस मामले में पिछली सुनवाई 18 नवंबर 2020 को हुई थी। दरअसर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ग्राहकों को ऋण की किस्तों के भुगतान पर रोक की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसी कड़ी में बैंकों ने इस सुविधा का लाभ लेने वाले ग्राहकों से ऋण की मासिक किस्तों (ईएमआई) के ब्याज पर ब्याज वसूला है, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।