लूप टेलीकॉम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अदालत ने उसकी यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंस और 2जी स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में दिए गए 1454 करोड़ रुपये और इसके रद्द होने के बाद प्रतिष्ठा नुकसान के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वापसी की याचिका को खारिज कर दिया है।
रतलब है कि ये पूरा मामला साल 2008 का है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कंपनी 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के मद्देनज़र रिफंड की मांग नहीं कर सकती। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने लूप टेलीकॉम के 21, 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रद्द कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने दूरसंचार विभाग को इन 21 सेवा क्षेत्रों में यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंस (यूएएस) के अनुदान के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में किए गए 1,454.94 करोड़ रुपये के भुगतान को वापस करने की मांग की थी। इस संबंध में कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।