सीसीपीए (Central Consumer Protection Authority) की ओर से सेवा शुल्क नहीं वसूलने के स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद कुछ रेस्त्राओं में सेवा शुल्क वसूले जाने की शिकायत के बाद सीसीपीए ने सख्त कदम उठाया है। सीसीपीए की ओर से राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा गया है कि वे नियामक की ओर से जारी गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिलों के कलक्टर को स्पष्ट निर्देश दें। जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों को लगाम लग सके। केंद्र सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया गया है कि सीसीपीए की ओर से जिलाधिकारियों को अलग से भी एक चिट्ठी लिखकर उनसे सर्विस चार्ज से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्त्रां मालिकों पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करने को कहा जाएगा।
समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि उपभोक्ता आयोग भी अब इस मामले में निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसना शुरू कर देगा क्योंकि सीसीपीए की ओर से सर्विस टैक्स के संबंध में अनुरोध पत्र नहीं जारी किया गया है बल्कि स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसका पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निश्चत तौर पर जिला कलेक्टरों कार्रवाई निश्चित तौर पर सुनिश्चित करना चाहिए।
वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि नए गाइडलाइन में बताया गया है कि अगर कोई रेस्त्रां मालिक नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो ग्राहक उके खिलाफ लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में जिला कलक्टर के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिला कलक्टर ऐसे मामलों की जांच कर रिपोर्ट सीसीपीए को भेजने के लिए सक्षम होंगे।
आपको बता दें कि बीते 4 जुलाई को सीसीपीए की ओर से सर्विस चार्ज के संबंध में जारी गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है रेस्त्रां किसी भी हालत में ग्राहक को सर्विज चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इस गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि अगर रेस्त्रां नियम का पालन नहीं करता है तो उनकी शिकायत उपभोक्ता को कैसे करनी है?
सीसीपीए की ओर से राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजी गई चिट्ठी में नए गाइडलाइन के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को कहा गया है।