देश में बढ़ती लागतों के साथ आय के सिर्फ एक स्रोत से जीवन-यापन करना बड़ी चुनौती है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय रूप से कार्यरत नहीं हैं। हालांकि, एक निश्चित पेंशन आय पर गुजारा करने वाले वरिष्ठ और अति-वरिष्ठ नागरिकों (सुपर सीनियर सिटीजन) के वित्तीय तनाव को कम करने एवं बुढ़ापे में मदद करने के लिए आयकर कानून-1961 के तहत उन्हें कई छूट मिलते हैं।
मेडिकल खर्च : 50,000 रुपये तक लाभ
बचत से प्राप्त ब्याज पर कर कटौती
बचत खातों, फिक्स्ड व रिकरिंग जमा खातों से प्राप्त ब्याज पर भी आयकर कानून के तहत कर कटौती का लाभ मिलता है। यह उनके लिए फायदेमंद है, जो सिर्फ ब्याज आय पर निर्भर हैं।
...अग्रिम कर भरने की भी जरूरत नहीं
वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) जमा करने की जरूरत नहीं हैं। हालांकि, अगर वे किसी व्यवसाय से या पेशेवर आय अर्जित करते हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स जमा करना होगा। इसके अलावा, 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, अगर वे सिर्फ पेंशन आय और एक बैंक से ब्याज प्राप्त करते हैं। फॉर्म 12बीबी में इसकी पुष्टि करनी होगी। -सुमित अग्रवाल, सीए