ऑर्डर स्पूफिंग हेराफेरी में शामिल होने के कारण बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी पटेल वेल्थ एडवाइजर्स (पीबीडब्य्यूएए) और इसके 4 निदेशकों पर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी। इनमें देनिश महेशभाई पटेल, मितुल उमेदलाल वोरा, कौशल वसंतराय पटेल और मिनीश महेशभाई पटेल शामिल हैं।
621 मामलों में ऑर्डर स्पूफिंग, शेयरों की कीमतों में हेरफेर के आरोप
सेबी ने निदेशकों के 3.22 करोड़ रुपये की अवैध कमाई जब्त करने का भी आदेश दिया है। कंपनी पर 621 मामलों में ऑर्डर स्पूफिंग कर शेयरों की कीमतों में हेरफेर करने का आरोप है। बता दें कि ऑर्डर स्पूफिंग में कोई ट्रेडर्स जानबूझकर ऐसा ऑर्डर देता है, जिसे वह निपटाने से पहले ही निरस्त कर देता है और उसी समय दूसरी तरफ ट्रेड करता है।
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बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव से मुनाफा कमाया, लोगों को किया गुमराह
सेबी के होल-टाइम मेंबर कमलेश वार्ष्णेय ने 41 पेज के आदेश में कहा, पटेल वेल्थ एडवाइजरों ने इसका इस्तेमाल दूसरों को गुमराह करने और बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव से मुनाफा कमाने के लिए किया। इसने बाजार की कीमतों में अव्यवस्था पैदा की और बाजार को कमजोर किया।
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क्या है ऑर्डर स्पूफिंग
ऑर्डर स्पूफिंग एक अवैध व्यापार गतिविधि है, जिसमें शेयरों के बड़े पैमाने पर खरीद या बिक्री के ऑर्डर दिए जाते हैं। ऑर्डर को निष्पादन से पहले रद्द करने का इरादा होता है, जबकि साथ ही ऑर्डर बुक के विपरीत पक्ष पर व्यापार निष्पादित किए जाते हैं। इस तरह के ऑर्डर को स्पूफ साइड कहा जाता है, और इसमें शामिल व्यापारी को स्पूफर के रूप में जाना जाता है। यह प्रथा बाजार में गलत मांग या आपूर्ति का भ्रम पैदा करती है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है और अनजान निवेशकों को नुकसान पहुंचता है।
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