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सुप्रीम कोर्ट: बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही से जुड़ी याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमति, जानें मामला

Fri, 06 Sep 2024 12:39 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Supreme Court: मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ से एड-टेक प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल ने आग्रह किया कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जरूरत है। कौल ने कहा, "केवल प्रमोटरों द्वारा फंडिंग की गई थी और आज किसी ने कोई बाहरी उधार नहीं लिया है। हमें आज यह दिखाना होगा कि (अमेरिकी फर्म की) याचिका कितनी दुर्भावनापूर्ण है।"
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बायजू - फोटो : X.com: @BYJUS
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीएलएटी के एक फैसले के खिलाफ अमेरिका स्थित लेनदार ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की अपील को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दे दी। एनसीएलएटी ने एड-टेक फर्म बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और बीसीसीआई के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को मंजूरी दे दी थी। 

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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ से एड-टेक प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल ने आग्रह किया कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जरूरत है। कौल ने कहा, "केवल प्रमोटरों द्वारा फंडिंग की गई थी और आज किसी ने कोई बाहरी उधार नहीं लिया है। हमें आज यह दिखाना होगा कि (अमेरिकी फर्म की) याचिका कितनी दुर्भावनापूर्ण है।" 

अमेरिका स्थित लेनदार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह भी शीघ्र सुनवाई चाहते हैं। इससे पहले 22 अगस्त को पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था कि लेनदारों की समिति (सीओसी) संकटग्रस्त एड-टेक फर्म के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही की दिशा में कोई बैठक नहीं करेगी। इसने याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए 27 अगस्त को सूचीबद्ध किया था। 
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पीठ ने कहा था कि इस बीच होने वाले घटनाक्रमों को नकारा जा सकता है यदि उसे लगता है कि अपीलीय दिवाला न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अमेरिका स्थित लेनदार की अपील में कोई योग्यता नहीं है। इस  याचिका का उल्लेख पहले 20 अगस्त को बायजू और बीसीसीआई द्वारा भी किया गया था और शीर्ष अदालत ने तब भी एड-टेक फर्म के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही में लेनदारों की समिति (सीओसी) का गठन करने से दिवाला समाधान पेशेवर (आईआरपी) को रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। 

बायजू को बड़ा झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें एड-टेक प्रमुख के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाये के निपटान को मंजूरी दे दी थी। एनसीएलएटी का 2 अगस्त का फैसला बायजू के लिए बड़ी राहत लेकर आया था क्योंकि इसने प्रभावी रूप से इसके संस्थापक बायजू रवींद्रन को फिर से नियंत्रण में ला दिया था। 

हालांकि, शीर्ष अदालत ने एनसीएलएटी के फैसले को प्रथम दृष्टया "अनुचित" करार दिया और दिवालियेपन अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ एड-टेक फर्म के यूएस-आधारित लेनदार की अपील पर बायजू और अन्य को नोटिस जारी करते हुए इसके संचालन पर रोक लगा दी थी। यह मामला बीसीसीआई के साथ एक प्रायोजन सौदे से संबंधित 158.9 करोड़ रुपये के भुगतान पर बायजू के डिफॉल्ट से उपजा था। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई को निर्देश दिया था कि वह बायजू से निपटान के बाद प्राप्त 158 करोड़ रुपये की राशि को अगले आदेश तक एक अलग एस्क्रो खाते में रखे।

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